पटना: बिहार पुलिस में हाल ही में किए गए 19,858 सिपाहियों के बड़े पैमाने पर तबादले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। अमिताभ बच्चन और अन्य की ओर से अधिवक्ता अवनीश कुमार ने इस स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी है, जिससे आने वाले दिनों में इस पर रोक लगने की संभावना बढ़ गई है। याचिका में तबादला नीति का पालन न करने का आरोप लगाया गया है।
तबादला नीति पर सवाल
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अवनीश कुमार ने अदालत को बताया कि पिछले 5 मई को एक साथ 19,858 सिपाहियों का एक जिले से दूसरे जिले में तबादला कर दिया गया। उन्होंने तर्क दिया कि यह स्थानांतरण बिना किसी वैध स्थानांतरण नीति के किया गया है, जो कि नियमों के विरुद्ध है। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि वर्ष 2022 में पूर्व की स्थानांतरण नीति को समाप्त कर दिया गया था और आज तक कोई नई नीति नहीं बनाई गई है। इसके बावजूद, 2010 से 2015 के बीच नियुक्त सिपाहियों का तबादला कर दिया गया, जबकि हजारों अन्य सिपाही जो विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं, उनका स्थानांतरण नहीं हुआ है। उन्होंने इस प्रक्रिया को बिना किसी निर्धारित नियम के उठाया गया कदम बताया है।
19,858 सिपाहियों का हुआ है ट्रांसफर
आपको बता दें कि 5 मई को बिहार पुलिस मुख्यालय ने 19,858 सिपाहियों का अंतरजिला स्थानांतरण का आदेश जारी किया था और उन्हें 15 दिनों के भीतर अपने नए स्थानों पर योगदान करने का निर्देश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में उच्चतर प्रभार प्राप्त करने वाले सिपाहियों का भी इस तबादला सूची में नाम शामिल है। इस तबादले में पटना के अलावा नालंदा, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, भोजपुर, वैशाली, बक्सर और चंपारण समेत कई अन्य जिलों के कांस्टेबल शामिल हैं। हालांकि, अंगरक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त सिपाहियों का तबादला उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि तक स्थगित रहेगा और प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद वे अपने मूल जिले से कार्यमुक्त हो जाएंगे।
हाईकोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें

अब सबकी निगाहें पटना हाईकोर्ट पर टिकी हैं कि वह इस याचिका पर क्या फैसला सुनाता है। अधिवक्ता अवनीश कुमार द्वारा उठाए गए नीतिगत सवालों के मद्देनजर, आने वाले दिनों में इस बड़े पैमाने पर हुए तबादले पर रोक लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
रिपोर्ट: गौरव के साथ मनीष